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मुंबई- बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गपर पुणे में भारी वाहनों की वजह से घातक दुर्घटनाएं

maharashtra jain warta • News Slider, Previous Issue • May 22, 2023
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पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के बोर्ड क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट जारी

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

पुणे : मुंबई-बंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुणे के नए कात्रज टनल से नवले पुल तक के क्षेत्र में घातक एवं गंभीर दुर्घटनाएं हुई है। वह भारी वाहनों के कारण हुई है। इस बारे में गठित जांच समिती ने दिए रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट की है। उक्त समिति ने कात्रज बोगदा से नवले पुल तक के क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं।
यातायात शाखा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण बोर्ड क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, पुणे द्वारा एक जांच समिति का गठन की थी।
समिती ने किये अध्ययन से कुछ बाते सामने आयी है। भारी परिवहन वाहन घाटों से होकर गुजरते हैं, तो वाहन का ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है और चालक वाहन से नियंत्रण खो देता है। समिती ने वाहनों की गति नियंत्रण की बात को महत्त्व को देते हुए, इस राजमार्ग पर भारी यातायात वाले वाहनों के लिए कात्रज बोगदा और नवले पूल के बीच ४० किमी / घंटा गति सीमा तय करने के लिए सर्वसम्मति से सुझाव दिया गया है।
उक्त दुर्घटना को रोकने के लिए इस क्षेत्र में परिवहन करनेवाले भारी वाहनों के गति नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुंबई-बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कात्रज बोगदा और नवले पुल के बीच चलने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों (ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन, ट्रक-ट्रेलर, आर्टिकुलेटेड वाहन, मल्टी-एक्सल वाहन, कंटेनर, बड़े माल वाहन) के लिए ४० किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय की गई है।
इस बारे में पुणे शहर यातायात के पुलिस उपायुक्त विजयकुमार मगर ने मुंबई-बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कात्रज बोगदा और नवले पुल के बीच चलने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर (ट्रैक्टर, ट्रेलरों कॉम्बिनेशन ट्रक-ट्रेलर, आर्टिकुलेटेड वाहन, मल्टी एक्सल वाहन, कंटेनर, ओवरसाइज्ड गुड्स ट्रांसपोर्टिंग वाहन) पायलट बेसिस पर 12 मई 2023 रात ००.०१ से 25 मई 2023 तक रात २४.०० बजे तक गति सीमा के आदेश पारित किया है।
इस बारे में यदि आम नागरिकों के कोई सुझाव है तो वह पुलिस उपायुक्त, जेल रोड, येरवडा, पुणे कार्यालय में 26 मई तक लिखित रूप में सुचित करे। अंतिम आदेश नागरिकों के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद और आवश्यक सेवा वाहनों (जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन आदि) को छोड़कर लिया जाएगा।

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