संगीता ललवाणी : सोने की नकद खरीद और आयकर नियम
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क : अभिजित डुंगरवाल
पुणे : भारत सरकार के नियमों के अनुसार, नकदी के माध्यम से सोने की खरीद का लेन-देन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। कुछ सीमा तक ही आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आगे की खरीदारी करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज पूरे करने होंगे। दो लाख रुपये तक हि खरीद सकते है नकद सोना यह जानकारी गोल्ड मार्ट ज्वैलर्स की संचालिका संगीता ललवाणी इन्होने दी।
बिना किसी दस्तावेज यानी पॅनकार्ड, आधारकार्ड या पहचान-पत्र के हम कितनी रकम तक सोना खरीद सकते हैं और दस्तावेज जमा करने के बाद भी क्या इस लेन-देन की कोई सीमा है? भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कानून (पीएमएलए), २००२ के माध्यम से नकदी में सोने की खरीद करने के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं और इस संबंध में २८ दिसंबर २०२० को एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी की है। इसके मुताबिक ग्राहक को रुपये का भुगतान करना होगा. १० लाख या उससे अधिक के सोने की खरीदारी नकद में करने पर दुकानदार को ग्राहक के पॅन या आधार कार्ड की जानकारी तुरंत वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को देनी होगी। आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २६९ एसटी के अनुसार, कोई भी ग्राहक एक दिन में केवल २ लाख रुपये तक नकद सोना खरीद सकता है।
यदि इस राशि से अधिक का ट्रांजेक्शन नकद में किया जाता है, तो यह आयकर अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे लेन-देन में नकद प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २७१डी के अनुसार कुल नकद राशि पर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।
इस प्रकार २ लाख रुपये से अधिक के सोने की खरीदारी करने के लिए पॅन या आधारकार्ड आवश्यक है, जबकि आयकर नियम, १९६२ के उपनियम ११४बी के अनुसार २ लाख रुपये और उससे अधिक के सोने की खरीद करने के लिए पैनकार्ड की विस्तृत जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। इस तरह सभी नियमों का पालन करने वाला सोना खरीद का ट्रांजेक्शन लेन-देन पूरी तरह से वैध हो जाता है।

















